उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर बड़ा बदलाव: नक्शा पास कराने की अब जरूरत नहीं!


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश भवन उपविधि-2025 को लागू कर दिया है। इसमें कई पुराने नियमों को आसान बनाया गया है ताकि आम आदमी को भ्रष्टाचार और अनावश्यक झंझट से मुक्ति मिल सके।

क्या हैं मुख्य बदलाव?

  1. 1000 वर्गफीट तक घर बनाने पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं।
    • छोटे प्लॉट पर अब बिना नक्शा पास कराए भी मकान बनाया जा सकेगा।
  2. 5000 वर्गफीट तक केवल आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त।
    • प्राधिकरण की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
  3. घर में नर्सरी, क्रैच, होम स्टे या प्रोफेशनल कामकाज मान्य।
    • आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील, CA आदि अपने घर से ऑफिस चला सकते हैं।
    • इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख की जरूरत नहीं।
  4. अब छोटे प्लॉट पर भी बनेंगे अपार्टमेंट।
    • पहले 2000 वर्गमीटर ज़रूरी था, अब 1000 वर्गमीटर पर भी मंजूरी।
  5. दुकान और दफ्तर खोलने की छूट।
    • 24 मीटर चौड़ी सड़क पर रिहायशी मकानों में दुकान/ऑफिस चलाना मान्य।
  6. भवन ऊंचाई की अब कोई सीमा नहीं।
    • 45 मीटर चौड़ी सड़क पर जितनी ऊंची इमारत चाहें, बनाई जा सकती है।
  7. एनओसी के लिए तय की गई समय सीमा।
    • विभागों को 7-15 दिनों में एनओसी देनी होगी, नहीं तो मानी जाएगी स्वीकृत।

नई टाउनशिप नीति का असर

हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर अब स्थानीय निकाय संपत्ति कर वसूल सकेंगे। इससे पहले, डेवलपर के हैंडओवर से पहले कर नहीं लिया जाता था।

मुख्य बातें:

  • प्रॉपर्टी टैक्स अब देना होगा – जल कर, सीवरेज कर भी शामिल।
  • बदले में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं – सड़क, सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट्स।
  • अगर डेवलपर ने सुविधाएं पूरी नहीं कीं, तो प्राधिकरण उसकी ज़मीन बेचकर काम पूरा कराएगा।
  • जहां स्थानीय निकाय टैक्स नहीं लगाएंगे, वहां डेवलपर रखरखाव शुल्क वसूलेगा।

किन टाउनशिप्स पर होगा असर?

  • 7 हाईटेक टाउनशिप: लखनऊ, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, प्रयागराज आदि।
  • 50+ इंटीग्रेटेड टाउनशिप पूरे यूपी में सक्रिय हैं।

इस फैसले के फायदे:

  • आम आदमी को नक्शा पास कराने के झंझट से मुक्ति।
  • प्रोफेशनल्स को अपने घर से ही काम करने की छूट।
  • टाउनशिप में नागरिक सुविधाओं का बेहतर रखरखाव।
  • स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत।

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